अवधनामा संवाददाता
न्यायिक अधिकारियों ने पत्रकारों को किया संबोधित
ललितपुर (Lalitpur)। सिविल जज सीनियर डिवीजन डा.सुनील कुमार सिंह ने पत्रकारों को अवगत कराया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हरीश कुमार के संयोजन में 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु जिला जज मोहम्मद रियाज की अध्यक्षता में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिये पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारवार्ता में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय पी.एन.राय, अपर जिला जज(ई.सी.एक्ट) निर्भय प्रकाश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेराज अहमद ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आह्वान किया गया। जिला जज ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्दिष्ट किया जा चुका है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत समस्त वादों को आवश्यक रूप से सीआईएस के लोक अदालत मॉड्यूल में चिन्हित कर अपलोड किया जाए जिससे कि वादकारियों को उनके वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किये जाने की सूचना प्राप्त हो सके। सीआईएस में लोक अदालत मॉड्यूल उपलब्ध है जिससे कि वादकारियों को उनके नियत वादों की सूचना जरिये वेबसाइट एवं एसएमएस के माध्यम से जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। जिला जज द्वारा अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु बल दिया गया। डा.सुनील कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार क्योंकि महामारी के बीच में यह लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इस वजह से समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है। इस बार उच्च न्यायालय द्वारा संचालित सरल पेटी ऑफेंस डिपॉजिट स्कीम एवं उस योजना के अन्तर्गत निर्गत एसओपी का अनुपालन करते हुये भी अधिक से अधिक संख्या में ई- चालान एवं लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाना है। सभी दंडाधिकारीयों को जिला जज द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि वह धारा 253, धारा 260 एवं धारा 206 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अधिकतम वादों का निस्तारण सुनिश्चित करेगें। इस संबंध में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) ललितपुर श्रीमती नीतू यादव को उक्त स्कीम के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसकी समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है। जिनको यह देखना है कि ललितपुर में पावर ज्योति खाता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। न्यायालय से जो भी विशेष सम्मन भेजे जायेगेें उनके साथ बैंक का चालान तीन प्रतियों में संलग्न होगा जिसमें मुकदमे का विवरण अर्थदंड की धनराशि और बैंक के पावर ज्योति खाते की खाता संख्या अंकित होगी। यदि किसी अधिवक्तागण या वादकारीगण को पावर ज्योति खाते में किस प्रकार दंड जमा किया जाना है की जानकारी लेनी हो तो वह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, से संपर्क कर सकते हैं ताकि वह न्यायालय में उपस्थित हुये बिना जुर्म स्वीकृत के आधार पर अर्थदंड जमा कर लाभ पा सकें।
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