अवधनामा संवाददाता
सहारनपुर (Saharanpur)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज (सीनियर डिविजन) हरीकेश पाण्डेय ने कहा कि 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंको के शाखा प्रबन्धक, बैंक लोन सम्बन्धी प्रीलिगेशन वाद जनपद के समस्त थानो के माध्यम से भी भिजवा सकते है। उन्होने कहा कि सभी बैंक अपने नोटिस व सम्मन 30 जून तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करें तथा वह अपने नोटिस व सम्मन थाने वाईज दें, जिससे नोटिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भिजवाकर उनकी तामील समस्त थानो के माध्यम से कराई जा सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोन सम्बन्धी प्रीलिटिगेशन वाद निस्तारित कराये जाने के लिए अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार तृतीय व सचिव व सिविल जज (सी0डी0) हरीकेश पाण्डेय ने जनपद के समस्त बैकों के डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर के साथ एडीआर बिल्डिग में बैठक में यह बात कही। नोडल अधिकारी ने कहा कि 10 जुलाई 2021 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित हैं। जिसमें बैक के लोन सम्बन्धी प्रिलिटिगेशन वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जायेगें।
हरीकेश पाण्डेय ने कहा कि सभी बैंक अधिक से अधिक बैंक लोन सम्बन्धी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित कराये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद में काफी प्राइवेट बैंक भी है उनके मामलों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत एवं निस्तारित कराया जायें। सभी बैंको के माध्यम से अभी तक 5000 से अधिक नोटिसध्सम्मन पक्षकारो को भिजवाये जा चुके है। उन्होने कहा कि इस सम्बन्ध में यदि कोई पक्षकार व बैंक ग्राहक अपना लोन सम्बन्धी मामला आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है तो वह अपने बैंक के प्रबन्धक से सम्पर्क कर अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकता हैं। बैठक में एलडीएम पंजाब नैशनल बैंक सहित काफी संख्या बैंकों के ब्रांच मैनेजर व डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर ने भाग लिया।