मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण  के पात्र लाभार्थियों का एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन

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Registration of eligible beneficiaries of Chief Minister Housing Scheme Rural in a week

अवधनामा संवाददाता

  जी०ओ० टैग एक सप्ताह के अन्दर बीडीओ करायें सुनिश्चित  -सीडीओ
 देवरिया (Devariya) मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जी एन ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा छूटे हुए आवास विहीन विभिन्न श्रेणी के पात्र परिवारों हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत दैवीय आपदा से पीड़ित आवास विहीन परिवार, जे ई ए ई एस कालाजार से पीड़ित, आवास विहीन परिवार, कुष्ठ रोग से पीड़ित आवास विहीन परिवार, मुसहर वनटांगियां आवास विहीन परिवार, कोल, सहरिया एवं थारू जाति के आवास विहीन परिवारों को आवास दिये जाने का प्राविधान है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को 32, कालाजार से पीड़ित परिवारों के लिए 01, मुसहर जाति के परिवारों को 16, कुल 49 आवास आवंटित किये गये है, जिसके आवंटन हेतु जनपद स्तर से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
मुख्य विकास अधिकारी ने उपरोक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों को एक सप्ताह पात्र परिवारों का रजिस्ट्रेशन, जी०ओ० टैग कराते हुए प्रथम किश्त की धनराशि निर्गत करने के निर्देश दिया है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप आवासों का निर्माण समय सीमा के अन्तर्गत किया जा सके। आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एक सप्ताह के अन्दर बीडीओ कराये रजिस्ट्रेशन व जिओ टैग-सीडीओ
 देवरिया मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जी एन ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सेक डाटा-2011 के सापेक्ष समस्त पात्र परिवारों को आवास आवंटन किये जाने के पश्चात् आवास प्लस सूची के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये कुल 1070 आवासों का आवंटन किया गया है, जिसके आवंटन हेतु विकास खंड स्तर से कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गयी है।मुख्य विकास अधिकारी ने उपरोक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों को एक सप्ताह पात्र परिवारों का रजिस्ट्रेशन, जी०ओ० टैग कराते हुए प्रथम किश्त की धनराशि निर्गत करने के निर्देश दिया है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप आवासों का निर्माण समय सीमा के अन्तर्गत किया जा सके। आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना है।
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