कोविड इलाज हेतु निजी क्षेत्र के अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं की फीस शासन द्वारा की गयी है निर्धारित 

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The fees for private sector hospitals and laboratories have been fixed by the government for covid treatment.अवधनामा संवाददाता

अधिक फीस लेने की शिकायतो की जांच के लिये मण्डल स्तर पर आयुक्त ने की है जांच समिति गठित

   देवरिया (Devariya)  जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि शासन द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं एवं कोविड अस्पतालो द्वारा ली जाये वाली फीस निर्धारित की गयी है।परन्तु निर्धारत दर पर अधिकारी फीस लिये जाने की आ रही शिकायतो के दृष्टिगत आयुक्त गोरखपुर द्वारा 4 सदस्यी जांच समिति मण्डल स्तर पर अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम की अध्यक्षता में गठित की है। यह समिति जिनी अस्प्तालो एवं प्रयोशालाओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक फीस लिये जाने की शिकायतो की जांच करेगी तथा अपनी आख्या शिकायत प्राप्ति के 24 घंटे में उपलब्ध करायेगी।इस समिति के अध्यक्ष अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम गोरखपुर मण्डल के अलावे संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर ए के गर्ग, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर एन के पाण्डेय, एवं उपायुक्त स्टाम्प गोरखपुर रामानंद सिंह इस समिति में आयुक्त द्वारा सदस्य नामित किये गये है।जिलाधिकारी ने जन साधारण को अवगत कराते हुए कहा है कि निजी अस्पतालो द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक फीस ली जाती है तो इसकी शिकायत समिति के अध्यक्ष के व्हाट्सअप नम्बर 9648305681 या ईमेल आईडी  [email protected] पर कर सकते है।
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