फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सात जनवरी तक 5.27 करोड़ आईटीआर (ITR) दाखिल
सरकार (Government) ने व्यक्तिगत (Personal) टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को 10 जनवरी तक बढ़ाया है. कंपनियों के लिए रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख (Date) 15 फरवरी (Feb) है.
आकलन (estimation) वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए आज के बाद आपके पास सिर्फ दो दिन का वक्त है। नौ और 10 जनवरी। इसके तारीख के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर आगाह किया है कि आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए लॉस्ट डेट का इंतजार न करें। बता दें कोरोना की वहज से इसकी डेट बढ़ते-बढ़ते पहले 31 दिसंबर 2020 और अब 10 जनवरी 2021 हो गई है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक पांच करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं अगर अभी भी आप लेट हैं तो सतर्क हो जाएं जल्दी आईटीआर (ITR) फाइल कर दें। आप खुद भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उससे पहले कुछ डाक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे।
आप यदि नौकरीपेशा हैं तो फॉर्म 16 ए (16A) अपने नियोक्ता (Employer) से जरूर लेकर रख लें। इसमें काटे गए टैक्स (टीडीएस) (TDS) और आपके द्वारा नियोक्ता (Employer) को निवेश की दी गई जानकारी का विवरण होता है। इसके अलावा नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और स्वरोजगार करने वाले सभी के लिए बैंक को फॉर्म 15एच (15H) भरकर देना और उससे ब्याज का सर्टिफिकेट (Certificate) लेकर रख लें। फॉर्म 15 एच (15H) एक तरह का घोषणापत्र में, जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि आपकी आय कर दायरे में नहीं आती है। ऐसा नहीं होने पर बैंक टीडीएस (TDS) काट लते हैं। वहीं 10 हजार रुपये से अधिक के ब्याज (Interst) के पर टैक्स (TAX) लगता है। ऐेसे में ब्याज सर्टिफिकेट (Certificate) रहने पर आकलन करना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी (Bima Policy) में निवेश (Investment) का विवरण, होम लोन की ईएमआई (EMI) और टैक्स (TAX) छूट वाले अन्य निवेश के दस्तावेज (Document) तैयार ऱखना चाहिए। इससे ऑनलाऩ (Online) रिटर्न (Return) भरने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही समय भी कम लगता है।