लखनऊ: 02 सितम्बर, 2020
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)नई दिल्ली में विचारधीन वाद में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभागों एवं हाइड्रो स्टेशन मे एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराये जाना है। इस वाद निरन्तरता में 15 प्रतिशत फ्लो डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ने से सम्बन्धित है जिससे किसानों को लीन पीरियड में फसलों एवं पीने के पानी की समस्या का सामना न करना पड़ेे।
एनजीटी में सिंचाई विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला, मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ, रामगंगा कानपुर, सोन वाराणसी, बेतवा झांसी, पूर्वी गंगा मुरादाबाद, शारदा बरेली, शारदा सहायक, लखनऊ, गण्डक गोरखपुर, सरयू-1 फैजाबाद, सरयू-2 गोण्डा, कनहर मिर्जापुर मुख्य अभियन्ता (बाण सागर), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रयागराज को विचाराधीन विवाद की पैरोकारी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा विषयगत प्रकरण में समय-समय पर भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।
विशेष सचिव सिंचाई एवं जलसंसाधन श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 31 अगस्त 2020 को आवश्यक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि नोडल अधिकारी समय-समय पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रकरण से सम्बन्धित शासन का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा अद्यतन स्थिति के बारे में शासन को अवगत करायेंगे।
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