प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग को खारिज कर दिया है। इस फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मामले में अदालत के रुख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मांग स्वीकार नहीं की।
अदालत के फैसले ने एक बार फिर राजनीतिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़े कानूनी पहलुओं को चर्चा में ला दिया है।


