लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बकाया संपत्ति कर को लेकर करदाताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश के 762 निकायों में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की गई है। इसके तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को भुगतान में सुविधा दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त से करदाता अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान तीन किस्तों में कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बकाया कर की वसूली को आसान बनाना और करदाताओं को एकमुश्त भुगतान के बोझ से राहत देना है।
इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में ऐसे संपत्ति मालिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन पर लंबे समय से संपत्ति कर बकाया है। तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलने से करदाताओं के लिए बकाया राशि चुकाना आसान हो सकेगा।
निकाय स्तर पर योजना के तहत भुगतान और पात्रता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित नगर निकाय से योजना की शर्तों और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी जरूर प्राप्त करें।





