Thursday, May 28, 2026
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अवैध खनन एवं ओवरलोड परिवहन पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

एसडीएम, एआरटीओ, पुलिस एवं खनन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश

अलीगढ़। अवैध खनन एवं ओवरलोड परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों, एआरटीओ, पुलिस क्षेत्राधिकारियों एवं जिला खनन अधिकारी को संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी दशा में अवैध खनन एवं ओवरलोड परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संवेदनशील एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, सघन चेकिंग एवं रात्रिकालीन प्रवर्तन अभियान संचालित किए जाएं। पुलिस विभाग को अवैध परिवहन एवं संदिग्ध वाहनों पर सतत निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एआरटीओ को ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाकर वाहनों की जांच, चालान एवं सीज की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण, वन अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला खनन अधिकारी शामिल हैं, समन्वित रूप से कार्य करते हुए अवैध खनन एवं ओवरलोड परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर संवेदनशील स्थलों की निगरानी रखें एवं किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल कठोर कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जिला खनन अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिट्टी खनन कार्य केवल शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही कराया जाए। ईंट भट्टा संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं कि खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित विनियमन शुल्क अथवा रॉयल्टी अनिवार्य रूप से जमा करें और स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य करें। बिना रॉयल्टी जमा किए अथवा स्वीकृत सीमा से बाहर किया गया खनन अवैध माना जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान खनन से संबंधित सभी अभिलेख, अनुमति पत्र एवं रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेज मौके पर उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन एवं ओवरलोड परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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