इटावा। उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा पात्र पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति धनराशि स्वीकृत किये जाने संबंधी निर्णय लिये गये।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि क्षतिपूर्ति धनराशि स्वीकृत किये जाने के लिए पीड़िता से संबंधित अभिलेखों में प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर), चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट,पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा आरोप पत्र(चार्जशीट)का संलग्न होना अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जा सके।समिति द्वारा परीक्षण उपरांत 03 पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत की गई।
साथ ही अन्य प्रकरण में पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के संदर्भ में प्रस्तुत चिकित्सीय रिपोर्ट में संकेतित चोटों की पुष्टि न होने के कारण नियमानुसार धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।बैठक के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी डोगरा शक्ति,जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार, सी0एम0एस0(महिला)अनिल कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।





