Thursday, March 5, 2026
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बिना लाइसेंस मदिरा परोसने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी

शाहजहांपुर, नववर्ष के दृष्टिगत जनपद में प्रशासन व आबकारी विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी व उनकी टीम द्वारा जनपद में 30 व 31 दिसंबर को आबकारी निरीक्षक सौरभ कुमार द्वारा सदर क्षेत्र में स्थित होटल, ढाबा, रिसोर्ट एवं बैंक्वेट हॉल का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में मौजूद मालिकों व मैनेजरों को ऑकेजनल बार लाइसेंस की अनिवार्यता के संबंध में जानकारी दी गई। आबकारी निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यक्रम, पार्टी अथवा समारोह में मदिरा परोसने के लिए वैध ऑकेजनल बार लाइसेंस होना आवश्यक है।

बिना लाइसेंस के मदिरा परोसना आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा अगर कहीं पाया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया कि नववर्ष के दौरान नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान सभी को नियमों का पालन करने एवं प्रशासन का सहयोग करने की चेतावनी दी गई। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि नववर्ष के अवसर पर इस प्रकार के निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

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