ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब को उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल किया जाएगा जिन्हें दिसंबर से यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र कम से कम 16 वर्ष हो। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब को पिछले साल नवंबर में एक अपवाद के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होगा, जिन्हें दिसंबर से यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र कम से कम 16 वर्ष हो।
यूट्यूब को पिछले साल नवंबर में एक अपवाद के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जब संसद ने दुनिया का पहला ऐसा कानून पारित किया था जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित कर देंगे।
यूट्यूब ने फैसले का किया विरोध
आयु प्रतिबंध 10 दिसंबर से प्रभावी होंगे और कम उम्र के यूजर्स को बाहर करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने में विफल रहने पर प्लेटफॉर्म पर पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम अभी तक परिभाषित नहीं किए गए हैं।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बच्चों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इंटरनेट मीडिया को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाता हूं। वह चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता जानें कि हम उनके साथ हैं।
यूट्यूब का कहना है कि इसे 13 से 15 वर्ष के लगभग तीन-चौथाई ऑस्ट्रेलियाई उपयोग करते हैं और इसे इंटरनेट मीडिया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मुख्य गतिविधि वीडियो होस्ट करना है। यूट्यूब के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की लाइब्रेरी है। यह इंटरनेट मीडिया नहीं है।’