अम्बेडकरनगर जनपद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का असर लगातार देखने को मिल रहा है। थाना कोतवाली टांडा पुलिस ने पाक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा, वहीं मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से कई पुराने मामलों में दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है।कोतवाली टांडा पुलिस टीम ने सोमवार को थाना क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा संख्या 194/2025 में नामजद आरोपी दानिश पुत्र बदरुद्दीन निवासी छज्जापुर दक्षिणी को रोडवेज टांडा के पास से गिरफ्तार किया।
आरोपी पर पाक्सो एक्ट समेत बीएनएस की धाराओं में गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं।इसी क्रम में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत अभियोजन की सख्त पैरवी से अदालतों ने विभिन्न मामलों में दोषियों को सजा सुनाई। थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में पंजीकृत 34 वर्ष पुराने सड़क दुर्घटना मामले (मुकदमा संख्या 547/1990) में आरोपी शिवानंद चौरसिया को CJM कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा और 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।वहीं थाना मालीपुर के मुकदमा संख्या 106/2015 में अभियुक्त बसन्त पुत्र तीजू हरिजन और लालमणी पुत्र कुंजी हरिजन को अदालत ने दोषी पाते हुए प्रत्येक को 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना अहिरौली क्षेत्र के मुकदमा संख्या 88/2017 में आरोपी रामअचल गिरि व शिवराम गिरि को अदालत ने 5-5 वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक को 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।इसी तरह थाना सम्मनपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 65/2015 में आरोपी जगन्नाथ को अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा और 2500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।