दिनांक 20.06.2017 को श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव की तहरीर पर महिला थाना में मु0अ0सं0-18/17, धारा 498ए,323,504,506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों-01. अभिषेक पुत्र विनोद, 02. विनोद पुत्र स्व0 बुधई, 03. नीलम पत्नी विनोद केे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें महिला थाना पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 01.04.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 07.07.2025 को सहायक अभियोजन अधिकारी श्री नित्यानन्द यादव, महिला थाना की पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय सिविल जज/एफ0टी0सी0 द्वितीय श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त-अभिषेक को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व 3,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा विनोद व नीलम को दोषमुक्त किया गया है।