गोंडा की एक अदालत ने झूठे साक्ष्य देने के दोषी राम महेश को तीन दिन की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राम महेश ने आशु गौतम के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था और न्यायालय में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अदालत ने आशु को दोषमुक्त कर राम महेश को सजा सुनाई।
कथित घटना में मुकदमा करने और न्यायालय में झूठा साक्ष्य देने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने ग्राम केशवपुर पहाड़वा कोतवाली नगर निवासी राम महेश को तीन दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दोषी ने एक कथित घटना का आरोप लगाकर ग्राम इब्राहिमपुर पकड़ी थाना लाइन बाजार जिला जौनपुर निवासी आशु गौतम के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा कराया था और झूठा साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
बीते 22 अप्रैल को न्यायालय ने आरोपी आशु को दोषमुक्त कर वादी मुकदमा रहे दोषी के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने प्रकीर्ण मुकदमे में निर्णय सुनते हुए दोषी को सजा सुनाई है।
सदस्यता के लिए 28 से होगा मतदान
सिविल बार एसोसिएशन में सदस्यता के लिए मतदान 28 मई से शुरू होगा। महामंत्री मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि 76 अधिवक्ताओं ने एसोसिएशन की सदस्यता के लिए आवेदन किए हैं। नए आवेदनों के अनुमोदन के लिए एसोसिएशन के सदस्य मतदान करेंगे।
उन्होंने बताया कि सिविल बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में 28 मई से तीन जून की दोपहर ढाई बजे तक तक मतदान होगा। उसी दिन मतदान संपन्न होने के तत्काल बाद मतगणना शुरू होगी और परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।