संभल अवधनामा अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह को रोके जाने हेतु जिलाधिकारी ने दिए कडे़ निर्देश जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया की अध्यक्षता में बाल विवाह टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुयी। जिसमें दिनांक 30.04.2025 को अक्षय तृतीया पर्व पर सम्भावित बाल विवाह को रोके जाने हेतु कडे़ निर्देश दिए। अक्षय तृतीया पर्व पर समाज द्वारा विवाह सम्पन्न कराने के लिए शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर विभिन्न समुदायों में बाल विवाह भी होने की सम्भावना बनी रहती है। बाल विवाह को प्रत्येक दशा में सम्पन्न होने से रोका जाना है,
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में कोई बाल विवाह प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित वार्ड के सदस्य/लेखपाल/अधिशासी अधिकारी और पंचायत के पंचायक मित्र/ सफाईकर्मी/रोजगार सेवक/सचिव/खण्ड विकास अधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धित थाने की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगें। बाल विवाह से सम्बन्धित मामले में ग्राम पंचायत प्रधान/वार्ड सदस्य/सचिव/लेखपाल आदि को तत्काल सम्बन्धित थाने पर सूचित करना होगा जिससे बाल विवाह को सम्पन्न होने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम/वार्ड सभा की बैठकों में बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों आदिं के बारे में आम जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक किया जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह दण्डनीय अपराध है, बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले दोनों पक्षों के साथ-साथ विवाह सम्पन्न कराने वाले पण्डित/मौलवी भी दण्ड के भागीदार होते हैं।
दण्ड के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास अथवा 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। बाल विवाह से सम्बन्धित कोई प्रकरण यदि किसी आम जनमानस के संज्ञान में आता है तो उसकी तत्काल सूचना बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गौरव गुप्ता 9837092818 पर एवं सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष/बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, समस्त पुलिस उपाधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायतराज अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी एएचटीयू, सदस्य, समस्त थानाध्यक्ष, समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, प्रभारी, चाईल्ड हेल्पलाइन, संरक्षण अधिकारी, अन्य अधिकारी के साथ-साथ विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।