शोहरतगढ सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर डा0 राजा गणपति आर0 को पीड़ित मां कमलावती ने पत्र देकर अपनी आपबीती सुनाई। डीएम को पत्र में पीड़ित मां कमलावती ने बताया कि पीड़िता कमलावती पत्नी गिरपरन साकिन मदरहना लाला, थाना कोतवाली बांसी जिला सिद्धार्थनगर की निवासिनी है। पीड़िता ने अपनी पुत्री संगीता (मृतक) की शादी 2022 में थाना शोहरतगढ़़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेमरा निवासी धर्मेन्द्र पुत्र पल्टू पासवान के साथ हिन्दू रीति रिवाज से किया था। मृतक संगीता के पास करीब एक वर्ष का लड़का भी था। पीड़िता मां कमलावती ने बताया कि मेरी पुत्री संगीता (मृतक) को उसके ससुराल के पति धर्मेन्द्र पुत्र पल्टू, पल्टू पुत्र पिरथी, गुजराती पत्नी पल्टू व रामदत्त पुत्र दुक्खी दहेज के लिए बराबर मारते पीटते व मानसिक रूप से परेशान करते थे। कई बार पीड़ित मां कमलावती अपने परिवार के साथ पुत्री के ससुराल जाकर सुलह समझौता कराये थे।
जिसके क्रम में दिनांक 19.04.2025 की रात्रि मे उपरोक्त चारों मुल्जिमान एक राय व गोलबन्द होकर मेरी पुत्री संगीता को दहेज के लिए गला दबाकर मार दिये। जिसको लेकर पीड़िता कमलावती ने परिवार सहित सूचना पर गये तो मृतका संगीता के लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद स्थानीय थाना शोहरतगढ़ में केवल हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि दहेज हत्या, डी0पी0 एक्ट व अन्य उचित धाराओं में मुकदमा नही दर्ज किया गया, जिससे पीड़िता मां कमलावती व परिवार जन काफी दुखी है। इसलिए पीड़िता मां कमलावती ने अपने मृतक पुत्री संगीता के ससुराल के धर्मेन्द्र पुत्र पल्टू, पलटू पुत्र पिरथी, गुजराती पत्नी पल्टू, रामदत्त पुत्र दुक्खी के विरूद्ध हत्या सहित दहेज हत्या, डी0पी0 एक्ट व अन्य उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाना परम आवश्यक एवं न्यायसंगत है, ताकि उपरोक्त मुल्जिमानों को उचित दण्ड मिल सकें।