होटलों, लॉज एवं सराय स्थलों का पंजीकरण अनिवार्य : डीएम
जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में बोले डीएम
कुशीनगर। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक जनपद में संचालित सभी आवासीय होटल, लॉज, धर्मशाला एवं मैरेज सेंटर के संचालकों के साथ की गई। जिसमें डीएम ने सभी संचालित होटलों, लॉज एवं सराय स्थलों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश देते हुए अनिवार्य कर दिया।
बैठक में डीएम ने कहा कि जन सुरक्षा, जन स्वास्थ्य एवं अग्नि सुरक्षा के नियमों व मानकों का अनुपालन प्रत्येक दशा में हों। सभी संचालक नियमों का अनुपालन सख्ती से करें। अगर किसी का पंजीकरण नहीं हुआ है तो तत्काल पंजीयन कराए तथा जिनका पंजीकरण नवीनीकरण नहीं हुआ है उसे भी एक माह के अंदर नवीनीकृत कराए। बैठक दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास नियंत्रण विनियमावली 2023 से सभी उपस्थित गणमान्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आवास इकाई या प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विहित प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। आवास इकाई किसी भी परिस्थिति में किसी पेट्रॉन को फ्रंट डेस्क पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त किए और अभिलेखों में प्रविष्ट किए बिना रहने की सुविधा नहीं देगी। बैठक दौरान उप जिलाधिकारी पडरौना व्यास नारायण उमराव, क्षेत्राधिकारी पडरौना अभिषेक, उप निदेशक पर्यटन विभाग गोरखपुर, पर्यटन सूचना अधिकारी डॉ प्राण रंजन, विभिन्न होटल लॉज धर्मशाला एवं मैरेज सेंटर के संचालक उपस्थित थे।