Monday, March 2, 2026
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HomeUttar PradeshHamirpurशिकायतों का निस्तारण 07 दिनों में करना अनिवार्य।

शिकायतों का निस्तारण 07 दिनों में करना अनिवार्य।

शिकायतों का गलत निस्तारण करनें वालों की खैर नही। जिलाधिकारी 
आईजीआरएस पोर्टल,  जनसुनवाई  एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के  गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिलाधिकारी  घनश्याम मीना की  अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का  निष्पक्षता पूर्वक एवं समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।शिकायतों के निस्तारण  में मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से संपर्क अवश्य किया जाए तथा मौके पर जाकर उसकी लोकेशन सहित फोटोग्राफ भी ली जाय।  शिकायतों के निस्तारण किसी तरह के लापरवाही न बरती जाए शिकायतों के निस्तारण में किसी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  कहा कि शिकायतों का  निस्तारण 07 दिनों में अनिवार्य रूप से कर दिया जाए ।  शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार परेशान ना होना पड़े । कहा कि शिकायतों का ग्राउंड लेवल पर निस्तारण कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाय  , असंतुष्ट फीडबैक नही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस स्तर की शिकायत है उसका उसी स्तर पर निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।किसी भी दशा में गलत निस्तारण नही होना चाहिए।कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में न जाने पाय।
इस दौरान सीडीओ चंद्र शेखर शुक्ला, एडीएम नमामि गंगे सुरेश कुमार, एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार, एसडीएम सदर सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा ,एसडीएम सरीला बलराम गुप्ता,  पीडी साधना दीक्षित,समस्त बीडीओ, डीपीआरओ तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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