ललितपुर। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर की अध्यक्षता में ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में औद्योगिक श्रमिकों हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जज आलोक कुमार पाराशर ने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों को समानता का अधिकार होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए, चाहे वह लिंग, जाति, धर्म, रंग, या भाषा के आधार पर हो। हर श्रमिक को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार उन्नति कर सके। श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार उचित और समान वेतन मिलना चाहिए। श्समान कार्य के लिए समान वेतनश् का सिद्धांत प्रत्येक कार्यस्थल पर लागू होना चाहिए। इसके साथ ही, कार्य की शर्तें भी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक होनी चाहिए। इसके अंतर्गत काम करने के घंटों, विश्राम समय, और कार्यस्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है श्रमिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण अधिकार उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण है। उनके लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, श्रमिक दुर्घटना बीमा, और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कई श्रमिकों को दीर्घकालिक बीमारियों और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रीता पाराशर, अपर जिला जज (एस.सी./एस.टी.एक्ट) सुनील सिंह, एडीजे/सचिव यशवन्त कुमार सरोज, वाइस प्रेसीडेंट राजीव श्रीवास्तव, अखिलेश कुरशवार, संजय पाठक ए.जी.एम. लीगल एवं न्यायालय से रोहित राठौर, अभिजीत, विकास कुशवाहा, पंकज गनर उपस्थित रहे। संचालन कम्पनी के विधि विभाग से आलोक शुक्ला ने व आभार वाइस प्रेसीडेंट राजीव श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया।
औद्योगिक श्रमिकों को समानता का अधिकार होना चाहिए
एलपीजीसीएल में औद्योगिक श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
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