बाँदा।तहसील अतर्रा के ग्राम पंचायत उतरवां में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला सामने आया है।जाँच में दोषी पाए गए निलंबित उचित दर विक्रेता श्री सुकुरूराम के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार,ग्राम पंचायत उतरवां के कुछ निवासियों द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की शिकायत की गई थी।शिकायत की जाँच उप जिलाधिकारी अतर्रा के निर्देशानुसार पूर्ति निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह द्वारा की गई,जिसमें यह पाया गया कि सुकुरूराम (निलंबित) द्वारा कुल 116.98 क्विंटल चावल,5.49 क्विंटल गेहूँ और 0.54 क्विंटल चीनी का हस्तांतरण नए उचित दर विक्रेता मुन्नी देवी को नहीं किया गया।इस संबंध में पूर्व में कई नोटिस जारी किए गए,लेकिन निलंबित विक्रेता ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।मौके पर हुई जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि सुकुरूराम ने केवल 70 क्विंटल गेहूँ ही हस्तांतरित किया,जबकि शेष खाद्यान्न का कोई अता-पता नहीं है। इसके चलते खाद्यान्न की काला बाजारी का संदेह मजबूत हुआ।जाँच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 4 फरवरी 2025 को एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई,जिसके बाद निलंबित विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पूर्ति निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया,कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चित दर विक्रेता पर खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप, एफआईआर दर्ज
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