पत्थरों से किया बदमाशों ने हमला, कार के कांच टूटे
तीन हमलावरों की ग्रामीणों ने की पहचान, एफआईआर दर्ज
ललितपुर। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करके तहसील मुख्यालय जा रहे कार सवार लेखपाल व उनके साथ मौजूद प्रशिक्षु लेखपालों पर जानलेवा हमला करने की नीयत से पत्थराव किया गया। लेखपाल किसी प्रकार मौके से जान बचाकर भागे और कोतवाली पुलिस को लिखित सूचना दी है। प्रकरण में पुलिस ने तीन नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
गोविन्द सागर बांध की तलहटी में स्थित डेम कालोनी में रहने वाले लेखपाल अरूण कुमार पुत्र बांकेलाल ने कोतवाली पुलिस को बताया कि वह बीते रविवार 2 फरवरी को लेखपाल मोहनलाल, प्रशिक्षु लेखपाल दीपक गौतम, प्रशिक्षु लेखपाल दीपेन्द्र राजपूत, सीएससी कार्यकर्ता महरौनी के ग्राम सेमरा निवासी राघवेन्द्र पुत्र मुकुन्दी के साथ रात करीब 9.30 बजे ग्राम घिसौली से अपनी मारूति ब्रेजा कार संख्या यू.पी.94 ए.जे. 5793 से सरकारी कार्य (फार्मर रजिस्ट्री) के उपरान्त तहसील मुख्यालय वापस जा रहे थे। बताया कि ग्राम मैलार में बजाज पम्प हाऊस के सामने तीन व्यक्ति जिनमें से दो व्यक्ति अपने हाथों में बड़े-बड़े पत्थर लिये हुये थे व तीसरा व्यक्ति बाइक स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। उक्त व्यक्तियों से दुर्घटना से बचने के लिए कार को रोक दिया। आरोप है कि कार रूकते ही दोनों व्यक्तियों ने कार के पास आकर जान से मारने की नीयत से भारी पत्थर फेंक कर मार दिया, जिससे कार का सीसा टूट गया, तभी तीसरे व्यक्ति ने भी गाड़ी की ओर आते हुये पत्थर फेेंका, जो कि गाड़ी में नहीं लगा। बताया कि हमले से बचने के लिए वह गाड़ी से बाहर निकले तो एक बदमाश ने लेखपाल मोहनलाल के ऊपर पत्थर से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बचाव में लेखपाल घायल हो गये। बताया कि तीनों हमलावरों ने आवाज देकर कुछ और लोगों को बुला लिया, जिससे हमलावरों की संख्या आधा दर्जन से अधिक हो गयी। बताया कि उक्त लोगों ने आपस में कहा कि रामेश्वर व गोलू लेखपालों को मारपीट कर जो कुछ भी उसे लूट लो। कार में सवार प्रशिक्षु लेखपाल ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी मोबाइल से बना लिया और सीएससी कार्यकर्ता राघवेन्द्र ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी डायल 112 पर पुलिस को दी। इसी बीच कुछ और लोग लेखपाल की मदद के लिए आ गये, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गये। उक्त लोगों से मोबाइल में कैद वीडियो फोटो दिखाने पर तीन व्यक्तियों की पहचान लोगों द्वारा की गयी, जिनमें ग्राम सांकरवार खुर्द निवासी रामेश्वर यादव पुत्र भागीरथ, गोलू पुत्र कल्यान व ग्राम मैलार निवासी इन्दल पुत्र त्रिलोक यादव बताये गये हैं। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 191 (2), 352, 324 (4) व 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
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