Friday, May 15, 2026
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सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में नहीं पहुंचे एनएचआई के कोई अधिकारी, नोटिस

परिवहन व पुलिस विभाग प्रतिदिन वाहनों की चेकिंग कर अधिक से अधिक चालान करें
कुशीनगर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक दौरान जनपद में दुर्घटना एवं दुर्घटना से हुए मृत्यु की वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया की सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु समस्त सम्बन्धित विभाग कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराए।
जिलाधिकारी द्वारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को समस्त ब्लैक स्पॉटों पर सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए एवं एनएचआई से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, जिससे जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया तथा नोटिस जारी करने का निर्देश संबंधित को दिए गए। बैठक दौरान जनपद में संचालित प्रत्येक स्कूल प्रबन्ध से इस आशय का प्रमाण पत्र देने हेतु निर्देशित किया गया कि उनके विद्यालय में संचालित समस्त वाहन मानक के अनुरूप है तथा समस्त वाहन चालक व्यवसायिक लाइसेंस धारक है। विद्यालय प्रबन्ध इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जो बच्चे अपने वाहन से स्कूल आ रहे है, उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। एनएच, पीडब्ल्यूडी गोरखपुर के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी ब्लैक स्पॉट को जांच कर रिर्पोट तैयार कर लें, तथा उसका एसओपी के साथ अगले बैठक में प्रतिभाग करें। परिवहन विभाग व पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग, मोबाईल फोन, हेल्मेट, सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइविंग वाले वाहन चालकों पर विशेष ध्यान देते हुए अत्यधिक चालान की कार्यवाही करें। जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त स्कूलों में प्रत्येक माह नियमानुसार बैठक कराते हुए उसकी पीपीटी अगले माह प्रस्तुत करें। परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि एफसीआई के प्रबन्धक से समन्वय स्थापित करते हुए कसया पडरौना मार्ग पर स्थित एफसीआई गोदाम के सामने खड़ी ट्रकों को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराए। जिलाधिकारी द्वारा पुलिस एवं परिवहन विभाग अनफीट वाहनों के प्रति प्रवर्तन की कार्यवाही लिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया की कोई भी विद्यालय अनफीट वाहन का संचालन न करें।
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