मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प का आयोजन 23 व 24 को

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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के दौरान 23 नवम्बर 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर 2024 (रविवार) को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित बी०एल०ओ० मतदाता सूची एवं फार्मों के साथ अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेगें व मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा। इस क्रम में उन्होंने सभी अर्ह नागरिकों से अपील किया है कि उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील में जाकर आलेख्य मतदाता सूची का निरीक्षण कर लें, यदि किसी अर्ह मतदाता जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हों अथवा उससे अधिक आयु के हों।परन्तु उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हुआ हो तो वे प्रारूप-6 में अपना आवेदन सम्बन्धित पदाभिहीत स्थल पर नियुक्त पदाभिहीत अधिकारी/बूथ लेबिल आफिसर (बी०एल०ओ०) के समक्ष अथवा सम्बधित तहसील क्षेत्र के मतदाता रजिस्ट्रेशन केन्द्रों पर प्रस्तुत कर सकते है।

उन्होंने बताया कि किसी सम्मिलित नाम के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो प्रारूप-7 एवं मतदाता के नाम से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो उसे शुद्ध कराने या उसी विधानसभा के किसी अन्य मतदेय स्थल पर स्थानान्तरित कराये जाने अथवा डुप्लीकेट पहचान पत्र जारी कराये जाने या दिव्यांग मतदाता चिन्हित कराये जाने हेतु प्रारूप-8 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब वर्ष में 04 अर्हक तिथि क्रमशः 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है अर्थात एक पात्र नागरिक को जो वर्ष 2025 में अर्ह तारीखों अर्थात 01 अप्रैल 2025, 01 जुलाई 2025 एवं 01 अक्टूबर 2025 में से किसी भी तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह अग्रिम में प्रारूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर सम्बन्धित अर्हता तारीख के संदर्भ में सम्बन्धित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि आवदेन के प्रारूप सम्बन्धित तहसील के मतदाता पंजीकरण केन्द्र एवं समस्त पदाभिहीत स्थलों पर नियुक्त पदाभिहीत आफिसरों/बूथ लेबिल आफिसर (बी०एल०ओ०), विशेष कैम्प में समस्त मतदेय स्थलों पर तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, अमेठी से निःशुल्क प्राप्त/जमा किये जा सकते हैं।

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