अवैध हिरासत मामले में मुआवजे पर निर्णय लेने का आदेश

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हाई कोर्ट ने एसडीएम अतरौली अलीगढ़ को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध हिरासत मामले में याची को मुआवजा दिए जाने के मामले में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसडीएम अतरौली, अलीगढ़ को कानून के अनुसार फैसला लेने के लिए कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यतीश सिंह की याचिका पर सुनाया। याची यतीश का आरोप है कि उसे शांतिभंग में 21 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2022 तक अवैध हिरासत में रखा गया। याचिका दाखिल कर उसने अवैध हिरासत के बदले मुआवजा देने की मांग की। याची के वकील राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिवादियों ने न्यायालय के निर्देश के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया है। इस मामले को शिव कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश मामले के अनुसार निर्णीत किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि एसडीएम अतरौली याची की शिकायत को देंखे और कानून के अनुसार फैसला लें। याची के वकील ने बताया कि शिवकुमार वर्मा बनाम उप्र मामले में न्यायालय ने अवैध निरुद्धि पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। साथ ही विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था। इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी किया गया है।

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