HomeNationalजर्मन नागरिक को 14 माह का कारावास

जर्मन नागरिक को 14 माह का कारावास

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों से मारपीट करना जर्मन नागरिक को महंगा पड़ गया। जांच में सामने आया कि उसके वीजा की अवधि ही पूरी हो चुकी थी। पुलिस विवेचना के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने जर्मन नागरिक को 14 माह के कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड न अदा करने पर सात दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने बताया कि विगत 05 नवम्बर 2017 को वादी मुक़दमा एलआईयू के उपनिरीक्षक सीताराम ने प्रभारी निरीक्षक थाना राबर्ट्सगंज को बताया कि 04 नवम्बर 2017 को दोपहर लगभग एक बजे होल्गर एरिक मिश (Holger Erik misch) पुत्र विली (willy) निवासी बर्लिन जर्मनी एवं अमन कुमार पुत्र ब्रह्म देव यादव निवासी नया छावनी थाना बरियार पुर ज़िला मुंगेर, बिहार के बीच रेलवे स्टेशन राबर्ट्सगंज के प्लेटफ़ार्म नंबर 01 पर मारपीट की घटना हुई, जिसकी सूचना पुलिस अधिकारियों से प्राप्त होने पर पूछताछ की गई l अपनी रिपोर्ट में वादी ने बताया कि जांच के दौरान आरोपित जर्मन नागरिक के वीजा की अवधि पूर्व में ही समाप्त होना पाया गया l उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी पर एक अन्य मामले में हिमांचल प्रदेश में भी मुक़दमा पंजीकृत होने की जानकारी मिलीl

वादी मुक़दमा एलआईयू उपनिरीक्षक के अनुसार आरोपित द्वारा अपने वीजा में छेड़छाड़ करते हुए उसकी वैधता तिथि में भी हेरफेर कर लिया गया थाl पुलिस ने विवेचना के पश्चात् आरोपित के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 419, 420 व 14 ए विदेशी अधिनियम 1946 के अन्तर्गत आरोप पत्र अदालत में दाखिल कियाl

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् आरोपी को दोषी पाते हुए 14 माह का कारावास एवं 500 रुपया जुर्माना की सजा सुनाईl अर्थदंड अदा नहीं करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगीl अदालत ने आरोपित पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दियाl

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