इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदियाला जेल (रावलपिंडी सेंट्रल जेल) प्रशासन को आदेश दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज दोपहर तीन बजे अदालत के सामने पेश किया जाए।
जियो न्यूज के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश वकीलों को पूर्व प्रधानमंत्री खान से मिलने की अनुमति नहीं देने पर अदियाला जेल अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना केस की सुनवाई के दौरान दिया। हाई कोर्ट ने कहा, “पीटीआई संस्थापक को लाओ। वह अपने वकीलों के साथ बैठक करेंगे।”
डॉन समाचार पत्र के अनुसार, पंजाब प्रांत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले दिनों एक बार फिर अदियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध राजनीतिक कैदियों समेत सभी कैदियों पर लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने चार से 18 अक्टूबर तक अदियाला जेल के कैदियों के आगंतुकों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, मुलाकात पर प्रतिबंध पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी सहित सभी हाई-प्रोफाइल राजनीतिक कैदियों पर भी लागू होगा।