छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मवेशी मुक्त सड़क को लेकर स्वत संज्ञान पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने मवेशी मुक्त सड़क करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में बुधवार को इस मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सड़क पर बैठे मवेशियों को लेकर और दुर्घटना सहित सटीक रोड मैप नहीं बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
वहीं बिलासपुर के तखतपुर के बेलसरी गांव में 21 अक्टूबर 2024 को हाईवा से मवेशियों को कुचल देने को घटना को भी संज्ञान लिया और नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक है। वहीं सुनवाई के दौरान अगली सुनवाई में सभी संबंधित विभागों से जानकारी लेने को लेकर महाधिवक्ता ने 8 हफ्ते का बाद सुनवाई का समय मांगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 8 हफ्ते नहीं 8 साल ले ले लेकिन मवेशी सड़क में दिखना नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 25 नवंबर की रखी है और महाधिवक्ता के माध्यम से सरकार को इस मसले में रोडमैप और क्रियान्वयन को लेकर जवाब मांगा है।