सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपित जेडीएस नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपित गिरफ्तार है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। ऐसे में इस महिला की अग्रिम जमानत रद्द करने की जरूरत नहीं है।
दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रज्जवल रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल के आरोपों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था।