असम के चार जिलों में बढ़ाई गई अफ्सपा कानून की मियाद

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असम के चार जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफ्सपा) की मियाद अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में ऊपरी असम के शिवसागर, चराईदेव, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में मियाद बढ़ने की जानकारी दी गई है।

असम में उग्रवादी गतिविधियों के मद्देनजर सन् 1990 में अफ्सापा लागू किया गया था। इस कानून के लागू होने का विरोध शुरू से ही होता रहा है, क्योंकि इस कानून के आलोक में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस कानून के जरिए सुरक्षा बल बगैर किसी वारंट के या बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर सुरक्षा बलों को अभियान चलाने की इससे छूट मिल जाती है। हालांकि, समय के साथ धीरे-धीरे इस कानून के दायरे को काम किया जाता रहा। राज्य में शांति की स्थापना के साथ ही ऊपरी असम के चार जिलों को छोड़कर राज्य के शेष हिस्सों से इसे हटा दिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय इन चार जिलों से भी आफ्सपा को हटाने की संभावना तलाश रहा था लेकिन बीते दिनों में इन जिलों में उत्पन्न हुए सुरक्षा पर संकट तथा खुफिया सूत्रों द्वारा दी गई गुप्त सूचनाओं पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय को इन चार जिलों में आफ्सपा को अगले 6 माह तक बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में भारत के प्रति नफरतपूर्ण कार्रवाई के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने इस कानून को राज्य के चार जिलों में बरकरार रखा।

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