रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर ने गुरुवार को बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा दो अक्टूबर की रात दस बजे तक के लिए लागू रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा का आयोजन करने, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक रहेगी। यह आदेश जिला प्रशासन के जरिये प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा।