योगी सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की है। इस वित्तीय वर्ष में उप्र सरकार ने सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला मत्स्य कारोबारियों को मजबूत करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान के साथ एयरेशन सिस्टम की स्थापना के नाम से नई योजना शुरू की है। हालांकि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को 60 प्रतिशत का अनुदान देगी। यह जानकारी गुरूवार को सहायक निदेशक मत्स्य सुनीता वर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुये अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हुये जल गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर प्रबन्धन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिये निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस नवीन योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जानेँ योजना का लाभ पाने की पात्रता एवं शर्ते
उन्होंने पात्रता की शर्तो के बारे में बताया कि शासनादेश के अनुसार एक नवीन योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब की महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो एवं विद्युत कनेक्शन एवं जनरेटर की उपलब्धता होगी वही पात्र होंगें। परियोजना के तहत 0.50 हेक्टेयर के तालाब में 02 हार्सपावर के एक काड पेडल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हेक्टेयर या उससे बड़े तालाब के लिए अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान उत्पादकता कम से कम 4-5 टन प्रति हेक्टेयर की हो, जिसके उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुदान दिया जायेगा। परियोजना पूर्णतः महिला मत्स्य पालकों के लिये संचालित की गयी है।
जानेँ क्या—क्या देने होंगे अभिलेख
उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो, आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड), आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट), आवेदनकर्ता के तालाब पट्टा या निजी तालाब अथवा हैचरी व भूमि के अभिलेख की कॉपी, विद्युत कनेक्शन का साक्ष्य होना अनिवार्य है।
जाने कैसे और कहां करना होगा आवेदन
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना होगा। योजनान्तर्गत अन्य विवरण, इकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 05 अगस्त से 19 अगस्त 2024 तक किये जा सकेंगे। योजना के लिए आवेदक को इकाई लागत 0.75 लाख रुपए प्रति यूनिट पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डलीय एवं मत्स्य निदेशालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।