एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक नशा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज

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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को बारामूला जिले में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1988 (पीआईटी एनडीपीएस) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत एक नशा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद बारामूला में कुख्यात नशा तस्कर के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने बताया कि कुख्यात नशा तस्कर नजीर अहमद गगरू उर्फ नजीरा पुत्र अब्दुल करीम निवासी आरामपोरा जिला बारामूला के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी नशा तस्कर को हिरासत में लिया गया है और बाद में उसे सेंट्रल जेल कोट-बलवाल जम्मू में रखा गया है। पुलिस ने बयान में कहा कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त नशा तस्कर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जो शीरी, फतेहगढ़, ओल्ड टाउन, न्यू टाउन, कनिसपोरा, डेलिना और जिले के अन्य क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को नशे की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल था।

पुलिस ने कहा कि कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद उसने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया और स्थानीय युवाओं को नशे की आपूर्ति करके फिर से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल रहा। जिसके बाद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई।

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