दिल्ली की मंत्री आतिशी को भाजपा नेता के मानहानि केस में जमानत मिली

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दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना आज भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को करने का आदेश दिया।

प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में अभी केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।

याचिका में कपूर ने कहा है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं। जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण शंकर ने याचिका में 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। कपूर ने कहा कि आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया।

कपूर के बयान 16 मई को दर्ज किए गए थे। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। याचिका के मुताबिक केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उनकी पार्टी के सात विधायकों से संपर्क किया था। भाजपा ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली सरकार गिराई जा सके।

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