महाराष्ट्र में परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में विलंब होने पर 50 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लगाने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जमा करें।
परिवहन आयुक्त ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि 15 वर्ष के भीतर के वाहनों के पासिंग में देरी होने पर प्रति दिन 50 रुपये विलंब शुल्क लगाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। इस कार्यवाही का ऑटोरिक्शा-टैक्सी चालक यूनियनों के साथ-साथ विभिन्न मालवाहक यूनियनों ने किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ इन यूनियन नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वाहनों की पासिंग में विलंब होने पर प्रतिदिन लगने वाले प्रति दिन 50 रुपये विलंब शुल्क को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय आज लिया गया है।