टेंडर कमीशन मामले के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मामले में दायर याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। ऐसे में पूर्व मंत्री विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे।
इससे पहले शनिवार आलम ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। सोमवार को उन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन दिया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने सुनने से इन्कार करते हुए निचली अदालत भेज दिया। ईडी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी।
विधानसभा का विशेष सत्र आठ जुलाई को आहूत है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना बहुमत साबित कर चुके है। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए आलमगीर आलम ने ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कई आदेश का हवाला दिया गया गया था।