फायर सेफ्टी का पालन नहीं करने पर दो कोचिंग कार्यालय, एक गेम जोन व एक कैफे सील

0
137

शासन के निर्देशानुसार 12 जून 2024 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एडीएम हिमांशु चंद्र ने एक बैठक में निर्देश दिए थे कि जिन कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट और होटल्स के पास फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं है और हाइड्रेंट सिस्टम नहीं लगा है, वे सभी एक सप्ताह के भीतर आवश्यक व्यवस्थाएँ कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। निर्देश के 15 दिन बाद भी कई संस्थानों ने फायर सिस्टम और हाइड्रेंट सिस्टम लगवाने की रिपोर्ट पेश नहीं की।

इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम एमपी नगर एलके खरे, तहसीलदार सुनील वर्मा, फायर अधिकारी अशर खान, शिक्षा विभाग के अभिषेक वैश्य और अन्य विभागों ने गुरुवार को संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि रिजोनेंस और स्टेप अप कोचिंग संस्थानों ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप दोनों कोचिंग कार्यालयों को सील कर दिया गया। बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए कक्षाओं को सील नहीं किया गया है। इसी के साथ एमपी नगर स्थित इंफिनिटी गेम ज़ोन और एक कैफे को भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन न करने के कारण सील कर दिया गया है।

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here