परिवहन विभाग का फर्जीवाड़ा रोकने का कदम: आधार कार्ड अनिवार्यि।

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परिवहन आयुक्त के पत्र के बाद कुछ काम में विभाग उपयोग कर रहा है लेकिन अभी कुछ कार्य दलालों के माध्यम से ही हो रहा है। आधार नंबर डालते ही मोबाइल पर ओटीपी से सीधे वाहन स्वामी अथवा आवेदक के संज्ञान में सभी कार्य आसानी से आ सकेंगे। वहीं फर्जी तरीके से कोई कार्य नहीं हो सकेगा। डीएल व आरसी के लिए पहले ही आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था।

आजमगढ़। परिवहन विभाग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से कोई काम नहीं होगा। इसके बाद भी विभाग में कई काम ऐसे ही हो जा रहे है।

शासन के लाख प्रयास के बाद भी नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। वैसे, डीएल व वाहनों के रजिस्ट्रेशन के पहले से ही था, लेकिन कुछ काम लोग दलालों के माध्यम से कराते थे। इससे अब इन सब पर रोक लग जाएगा।

परिवहन आयुक्त के पत्र के बाद कुछ काम में विभाग उपयोग कर रहा है लेकिन अभी कुछ कार्य दलालों के माध्यम से ही हो रहा है। आधार नंबर डालते ही मोबाइल पर ओटीपी से सीधे वाहन स्वामी अथवा आवेदक के संज्ञान में सभी कार्य आसानी से आ सकेंगे। वहीं, फर्जी तरीके से कोई कार्य नहीं हो सकेगा।

बिना आधार के नहीं होंगे यह काम

डीएल व आरसी के लिए पहले ही आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था। इसके बाद भी कुछ कार्य बिना आधार व मोबाइल के चल रहे थे। इसके गड़बड़ी की शिकायत भी मिल रही थी। फाइनेंस कराना, वाहनों का लोन उतारना, वाहन का स्वामित्व परिवर्तन, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, नया पंजीयन या अन्य कोई कार्य बिना आधार कार्ड के नहीं होंगे। वाहनों की परमिट व फिटनेस में भी आधार मांगा जाएगा।

एआरटीओ प्रवर्तन अतुल यादव के अनुसार, परिवहन विभाग में कार्यों के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। पहले भी आधार मांगा जाता था, लेकिन कुछ कार्य ऐसे ही चलते थे। अब बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं होगा।

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