अवधनामा संवाददाता
सोनभद्र/ ब्यूरो । याची अशोक सिंह निवासी रेणुकूट अपना हेल्थ बीमा स्टार हेल्थ और एलाईट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा करवाया गया था ।इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कहा गया था कि आपका इलाज कैशलेस होगा परंतु याची अशोक सिंह जब बीमार हुए और बनारस में भर्ती हुए परंतु बीमा कंपनी द्वारा कैशलेस इलाज नहीं कराया गया ।कहा गया कि आपका पेमेंट बाद में हो जाएगा परंतु पेमेंट देने में बीमा कंपनी द्वारा आना-कानी होने लगी जिसके कारण याची को स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दायर करना पड़ा ।स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को सुलह समझौता के आधार पर अशोक सिंह को 305295/- रुपए भुगतान करने को कहा स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अशोक सिंह को दिया गया स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद जी ने बताया कि इस अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित मामले जैसे बिजली ,पानी ,अस्पताल, परिवहन ,बीमा ,शिक्षा, डाक,नगर पालिका आदि के मुकदमे बिना किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं। इस मौके पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, दीपन ,ओ.पी तिवारी अधिवक्ता अनिल सिंह आदि उपस्थित रहे।