आगामी त्यौहारों को लेकर जनपद में 23 मई तक लागू रहेगी धारा 144: जिलाधिकारी

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अवधनामा संवाददाता

अयोध्या । आगामी अवधि में ईस्टर सैटरडे, ईस्टरमन्डे, जमात-उल-विदा अलविदा रमजान का अन्तिम शुक्रवार महर्षि महाराजा निषाद राजगुह्म जयन्ती, चेटी चन्द, ईद-उल फितर, डा0 भीमराव अम्वेडकर का जन्म दिवस, चन्द्र शेखर जयंती, राम नवमी, महावीर जयन्ती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, परशुराम जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा आदि विभिन्न त्योहारों जन्म दिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी शैक्षाणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं। जिन्हें सकुशल एवम् शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचिन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा के फलस्वरूप जनपद में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने तथा जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा वनाये रखना के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या नितीश कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक शान्ति कानून व्यवस्था जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं लगाने का आदेश जारी किया है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 23 मई 2024 तक प्रभावी रहेंगे। तदानुसार सम्बंधित क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

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