SC का गुजरात सरकार को निर्देश- बिलकिस बानो को दो हफ्ते में दें घर और मुआवजा

0
119

2002 के गुजरात दंगों के दौरान की वारदात21 साल की उम्र में हुआ था गैंगरेप.सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 2002 गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को मुआवजा, नौकरी और घर देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का आदेश दिया है.

बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए. लेकिन बिलकिस बानो ने कहा कि उसे कुछ नहीं मिला.

गौरतलब है कि बिलकिस बानो के साथ 21 साल की उम्र में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप किया गया था. उसकी तीन साल की बेटी को भी मार डाला गया था. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने पीड़िता की स्थिति के बारे में जानकर चिंता जताई, जिसमें बताया गया कि वह एक खानाबदोश जिंदगी जी रही है और चैरिटी के सहारे अपना जीवन-यापन कर रही है.

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here