अवधनामा संवाददाता
लखीमपुर खीरी – प्रशासन की लाख हिदायतों के बाद भी किसान खेतों में पराली जलाकर वायु प्रदूषण बढ़ाने से बाज नहीं आए। रात के अंधेरे में या दिन में चोरी-छिपे पराली जलाकर किसानों ने यह मान लिया कि उनकी यह करतूत किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन सेटेलाइट के जरिए उनकी चोरी पकड़ी गई। बुधवार को सेटेलाइट के जरिए जिले में खेत में पराली जलाने के तहसील गोला एवं मितौली में एक-एक मामले सामने आए। जिनमें तहसील प्रशासन ने जुर्माने सहित अन्य कार्रवाहिया की है।गोला। एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि जिला स्तर से सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर बढैयाखेडा मजरा सिकन्द्राबाद परगना हैदराबाद तहसील गोला की गाटा संख्या 1727/0.267 हे0 रवीन्द्र कुमार पुत्र स्वामीदयाल के नाम दर्ज है, जिसमें लगी धान की फसल को कम्बाइन मशीन गाडी सं. यूपी 71 एआर 9428 द्वारा बिना एसएमएस प्रयोग किये कटाई की। जिसे उक्त किसान द्वारा 11 अक्टूबर को पराली जला दी गयी। खातेदार से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि कम्बाइन मशीन वर्तमान में थाना फरधान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेलवा गयी हुयी है। नायब तहसीलदार, आरआई, एडीओ (कृषि) व लेखपाल ने मौके पर जाकर कम्बाइन मशीन ग्राम रौसा से बेलवा के बीच में मिली। कम्बाईन मशीन को ले जाकर के निकटस्थ थाना फरधान के प्रभारी को विधिक कार्यवाही के लिए सुपुर्दगी में दे दी। शासनादेशानुसार जुर्माना धनराशि वसूल कर सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा कराई गई। घटना की सूचना समय से न दिये जाने के कारण क्षेत्रीय लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। तहसीलदार विनोद कुमार गुप्ता ने उक्त घटना के सम्बंध में खातेदार रवीन्द्र कुमार पुत्र स्वामीदयाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 107/116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की है।मितौली। सेटेलाईट के जरिए प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम मुरईताजपुर, परगना कस्ता में नायब तहसीलदार मितौली ने मय क्षेत्रीय लेखपाल व बीट सिपाही, स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राम मुरईताजपुर परगना कस्ता तहसील मितौली की भूमि गाटा संख्या 100/0.571 हे0, जो विनोद कुमार पुत्र मथुरा के नाम बतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर दर्ज है, पर खातेदार विनोद कुमार पुत्र मथुरा द्वारा अपने हिस्से की भूमि रकबा 0.099हे0 पर बोई गन्ने की फसल की पराली जलाये जाने की घटना सत्य मिली। एसडीएम विनीत उपाध्याय ने बताया कि विनोद कुमार पुत्र मथुरा ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण व उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की। शासनादेशनुसार कृषि अपशिष्ट/पराली जलाने के दोषी व्यक्ति के विरूद्ध 2,500 रू का जुर्माना वसूल कर रजिस्टर नं० 4 में जमा कराया गया। थानाध्यक्ष मितौली ने खातेदार विनोद कुमार पुत्र मथुरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107/ 116दं०प्र०सं० की कार्यवाही की है। घटना की सूचना समय से न दिये जाने के कारण क्षेत्रीय लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की गई।