मासूम से दुराचार के आरोपी को 25 साल की कैद और 50 हजार जुर्माना

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उत्तरप्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में गुरुवार को मात्र 26 दिन के दौरान भारतीय न्याय संहिता के मुकदमे का विचारण करते हुए 6 वर्षीय मासूम से दुराचार करने वाले आरोपी को पच्चीस वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है । भारतीय न्याय संहिता लागू होने के पश्चात इतने कम समय में इस मुकदमे का निस्तारण संभवत उत्तर प्रदेश में पहले प्रथम होगा।

अभियोजन के अनुसार वादिनी ने घटना के ही दिन थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराया कि 27 अप्रैल 2025 को जफराबाद क्षेत्र में स्थित एक धार्मिक स्थल के बाहर खेल रही मेरी छ: वर्षीय बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा ने किस किया, पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो की विभिन्न धाराओं मे अभियोग पंजीकृत करते हुए 28 अप्रैल को ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। आरोप पत्र अदालत में आते ही 29 अप्रैल को ही अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुकदमे को विचरण हेतु सत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सत्र न्यायालय ने 30 अप्रैल को आरोपी को जेल से तलब किया और उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील है, तो उसने कहा कि मेरा कोई वकील नहीं है, तो अदालत ने 01 मई 2025 को आरोपी के लिए सरकारी वकील को नियुक्त किया। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने इस मामले में 03 मई 2025 को आरोप तय किया और लगातार सुनवाई करते हुए आरोप तय होने के मात्र 26 दिन अंदर ही 29 मई 2025 को आरोपी को 25 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्रतिदिन सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता लागू होने के पश्चात संभवत उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला होगा जिसमें मात्र 26 दिन में आरोप तय होने के बाद आरोपी को दंडित किया गया है। अदालत ने लगाए गए जुर्माने की धनराशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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