सीसीपीए (CCPA) ने आईआईटी-जेईई (IIT-JEE) के परिणामों से पहले सफलता की गारंटी देने वाले कोचिंग सेंटरों को चेतावनी जारी की है। पिछले तीन वर्षों में 49 संस्थानों को नोटिस और 24 पर 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोचिंग संस्थानों को विज्ञापनों में सटीकता स्पष्टता और भ्रामक दावों से बचना चाहिए। छात्रों की सफलता का श्रेय लेने पर प्रमुख विवरणों का पारदर्शी तरीके से उल्लेख करना होगा।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने आइआइटी-जेईई (IIT-JEE) के परिणाम आने से पहले सफलता की गारंटी देने वाले देश भर के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी जारी की है।
ऐसे संस्थानों को सीसीपीए ने आगाह किया है कि वे अभ्यर्थियों को चयन की गारंटी एवं उच्चतम रैंक का सब्जबाग न दिखाएं।
24 कोचिंग सेंटरों पर 77.60 लाख रुपये का जुर्माना
तीन वर्षों में सीसीपीए ने 49 संस्थानों को नोटिस जारी किया है और 24 कोचिंग सेंटरों पर 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा से जुड़े इस प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के लिए 2024 में कई दिशानिर्देश जारी किए थे। अब उन्हें सख्ती से अनुपालन करने की सलाह दी है।
IIT-JEE परिणामों से पहले पहल
सीसीपीए ने कहा है कि कोचिंग सेंटरों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विज्ञापन ”सटीक, स्पष्ट और भ्रामक दावों से मुक्त” हों। किसी अभ्यर्थी की सफलता का श्रेय लेने की स्थिति में विज्ञापनों में छात्रों के प्रमुख विवरणों जैसे नाम, रैंक, पाठ्यक्रम के प्रकार और उसके लिए की गई भुगतान की राशि आदि का पारदर्शी तरीके से विवरण देना चाहिए।
मोटी रकम देकर ट्यूशन देने वालों की खैर नहीं
प्राधिकरण ने झूठा दावा करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए अनिवार्य किया है कि दावे के विपरीत अगर कोई कमियां भी हैं तो उन्हें भी महत्वपूर्ण सूचनाओं की तरह ही बड़े अक्षरों के आकार में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए। देश में प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
इसके लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में मोटी रकम देकर ट्यूशन लेते हैं। अक्सर कोचिंग संस्थान तरह-तरह के झूठे दावे करके ऐसे अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं और उनसे अच्छी रकम वसूलते हैं।