अवधनामा संवाददाता
अतरौलिया आजमगढ। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व उसका सहयोग करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार।
बता दे कि वादी मुकदमा थाना अतरौलिया के 156(3) सीआरपीसी के प्रा0पत्र के आधार पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष को विपक्षी 1.शुभम वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा ग्राम तकिया थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर 2.औरंगजेब पुत्र रियाज सा0 अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. प्रमोद वर्मा पुत्र रामलगन वर्मा सा0 कोहढ़ा पाण्डेय थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 421/23 धारा- 363,366,506 प्च्ब् बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 पारसनाथ यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी कि विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के आधार पर अभियोग में धारा 376,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियोग की अग्रिम विवेचना अभियुक्त शुभम वर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,366,376,506,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व अभिय़ुक्त औरंगजेब व प्रमोद वर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,366 ,506,120 बी भादवि में प्रचलित है । दिनांक 28.01.24 को उ0नि0 पारसनाथ यादव मय हमराह के द्वारा मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त 1.शुभम वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा ग्राम तकिया थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर 2.औरंगजेब पुत्र रियाज सा0 अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. प्रमोद वर्मा पुत्र रामलगन वर्मा सा0 कोहढ़ा पाण्डेय थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर को नंदना बाजार व अतरैठ बाजार से समय करीब 08.25 बजे पुलिस ने हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय व जेल भेजा गया।