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विवादित धर्मगुरू राधे मां को महाराष्ट्र के बोरीवाली कोर्ट से झटका लगा है। राधे मां ने अपने ऊपर चल रहे घरेलू हिंसा के एक केस से अपना नाम हटाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी। अदालत ने राधे मां की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनका नाम केस से हटाने से इंकार कर दिया है। राधे मां के खिलाफ ये केस दो साल पुराना है।

2015 में एक 32 साल की महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उसे परेशान करने के लिए उकसाया था। बाद में पुलिस ने इस संबंध में राधे मां से पूछताछ भी की थी। इसी को लेकर राधे मां ने अदालत से गुहार लगाई थी।
एक हफ्ते के भीतर राधे मां को ये दूसरा झटका है। 5 सितंबर को ही पंजाब के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सुरेंद्र मित्तल ने शिकायत की थी कि राधे मां उसको फोन करके परेशान करती है। वह उसके खिलाफ बोलने पर डराती है और जान से मारने की धमकी देती है। आपको बता दें कि खुद को देवी बताने वाली राधे मां किसी ना किसी वजह लगातार विवादों में बनी रहती हैं। उनके नाम पर कई मुकदमें भी दर्ज हैं।
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