Friday, February 27, 2026
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वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में लेते वक्त पुलिस वाहन संबंधी पूरा विवरण तैयार करे

वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में लेते वक्त पुलिस वाहन संबंधी पूरा विवरण तैयार करे

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए वाहनों से सामान निकाल लेती है पुलिस:विजय कुमार पाण्डेय

दुर्घटनाचालान एवं सीज इत्यादि करके जब पुलिस-प्रशासन वाहन को अपनी अभिरक्षा में लेती है तो वह वाहन-स्वामी को गाड़ी से निकाले जा सकने वाले सामानटायरलदा हुआ सामान एवं तेल ईधन इत्यादि सामानों के चेकलिस्ट उपलब्ध नहीं कराती जिसका परिणाम यह होता है कि जब वाहन-स्वामी न्यायालय के आदेश के बाद थाने अपना वाहन मुक्त कराने जाता है तो उसके वाहन से अधिकाँश सामान गायब रहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता और क्लेम की स्थिति में उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य न रहने की स्थिति में उसे अदालतों से भी कोई राहत नहीं मिलती l पुलिस महकमें द्वारा टायर निकाल लेनारिम बदल लेनातेल निकाल लेना, चार पहिया वाहन से स्टीरियोंलदे हुए माल एवं अन्य सभी वह सामान निकाल लेना जो आसानी से निकाल लिए जाने की स्थिति में हो गायब कर दिए जाते हैं और पूरा वाहन कबाड़ की स्थिति में पहुँच जाता है जो कि विधिक रूप से उचित नही है और इससे पुलिस और सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है l

एऍफ़टी बार एसोसिएशन के महामंत्री विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि दुर्घटना में तो व्यक्ति अपने कीमती सामान भी नहीं निकाल पाता उसके बाद तो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है कि उसके सामान को सुरक्षति करे जबकिप्रसाशन ऐसी कोई सूची एवं फोटोग्राफी इत्यादि किसी तीसरे पक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं करती जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन की स्थिति क्या है और उसमें सामान क्या-क्या हैजिसका लाभ उठाकर वाहन के आवश्यक पुर्जेतेल एवं सामान इत्यादि गायब कर दिए जाते हैं l विजय पाण्डेय ने बताया कि इससे लोगों को जहां एक तरफ भारी नुकसान होता है वहीँ पुलिस महकमें पर अंतिम-आदमी का विश्वास उठता जा रहा है नियमों में बदलाव के लिए महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि पुलिस-प्रशासन को आदेशित किया जाय कि वाहन को पुलिस अभिरक्षा में लेने से पहले जनहित में वाहन की कन्डीशन एवं सामानों की सूची फोटोग्राफी के साथकिसी तीसरे पक्ष की उपस्थिति में बनाई जाय, जिससे गाड़ी रिलीजिंग के समय वाहन-स्वामी अपने अधिवक्ता की उपस्थिति में उसका मिलान कर सके l


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