Friday, February 27, 2026
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मरे हुए व्यक्ति को न्यायालय में बनाया अभियुक्त

मरे हुए व्यक्ति को न्यायालय में बनाया अभियुक्त
न्यायालय ने नोटिस जारी कर परिवादिनी को किया तलब
कानपुर महानगर। ट्रस्ट की सम्पत्ति पर फर्जीवाडा कर हडपने की नियत से फर्जी कुछ भूमाफिया किस्म के लोगो द्वारा फर्जी रजिस्ट्री व बेबुनियाद तरीको को अपनाते हुए वहां रहने वाले लोगों को परेशान किया जाता रहा है और उक्त मकान के सम्बन्ध में ही चलने वाले एक मुकदमें में एक मरे हुए व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया गया। मामला प्रकाश में अपने पर न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा नोटिस जारी कर परिवादिनी को कोर्ट में तलब किया गया।
सुमन पाण्डेय पत्नी अरद्धेन्द्र मोहन पाण्डे जो 12/535 ग्वालटोली कानपुर नगर की निवासी है एनके द्वारा एक परिवाद संख्या 2551 सन् 2015 सुमन पाण्डेय बनाम हरीओम गुप्ता आदि अन्तर्गत धारा 467, 446 आईपीसी थाना ग्वालटोली के तहत अभियुक्त सं0 5 में मृतक दुलाने प्रसाद व अन्य को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय ए0सी0एम0एम0 सप्तम कानपुर नगर के यहां दखिल किया था, जिसमें परिवादिनी सुमन पाण्डेय ने नयालय के साथ धोखाधडी करके व गुमराह करके 18/1/2016 को मृतक दुलारे प्रसाद को न्यायालय में समन करा लिया था, जबकि हकीकत यह है कि परिवादिनी द्वारा बनाये गये अभियुक्त दलाने प्रसाद की मृत्यु कई वर्षो पूर्व 20/9/1991 में हो चुकी थी। मृतक के पुत्र राम शंकर गुप्ता ने विचारण न्यायालय ए0सी0एम0एम0 अष्टम कानपुर नगर मा0 चिन्ताराम के न्यायालय में प्रार्थनापत्र धारा 340 फौजदारी में प्रस्तुत किया। प्रार्थी के अधिवक्तागणो की बहस सुनकर विद्धान न्यायालय ए0सी0एम0एम अष्टम ने मामले में प्रर्कीणवाद के रूप में प्रकरण को दर्ज करते हुए परिवादिनी सुमन पाण्डे के खिलाफ नोटिस जारी करएम 29/5/2018 मुकर्रर करते हुए न्यायालय में तलब किया है। प्रार्थी राम शंकर गुप्ता की ओर से मामले में एडवोकेट ए0पी0 शर्मा, डा0 अभय शर्मा एडवाकेट, जितेन्द्र सिंह एड0 व शशिकान्त अवस्थी पैरवी कर रहे है।
अजवद क़ासमी की रिपोर्ट
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