पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत रूपये एक अरब पैंतीस करोड़ नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की दी गयी अनुमति

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पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत रूपये एक अरब पैंतीस करोड़ नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की दी गयी अनुमति
लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर 2020
प्रदेश सरकार ने पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 13500.00 लाख (रूपये एक अरब पैंतीस करोड़ मात्र) का नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग.4 के शासनादेश 05 नवंबर 2020 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश 11 मई, 2020 को शिथिल करते हुये वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्य अनुदानों के साथ अनुदान संख्या-79 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से बी0एड0 एवं बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम हेतु दी जाने वाली धनराशि को छोड़कर शेष धनराशि पूर्व की भाँति निदेशक के निवर्तन पर रखते हुये संगत नियमावली के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा  अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

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