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सरकार ने माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रैडिट लेने वाले करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है। अब ये करदाता 28 अगस्त तक कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। जी.एस.टी. व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जी.एस.टी.आर.-3बी जी.एस.टी. नैटवर्क पर 20 अगस्त तक दाखिल करना है।
रिटर्न दाखिल करने की शुरूआत 5 अगस्त से हो गई है। वित्त मंत्रालय ने उन इकाइयों को कुछ राहत देने की घोषणा की है जो इस नई व्यवस्था में बदलाव के दौर के इनपुट कर क्रैडिट का दावा करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रैडिट नहीं लेने वाले करदाताओं को फार्म 3बी में अनिवार्य रूप से अपना कर और रिटर्न 20 अगस्त से पहले जमा करवाना होगा।

गौरतलब है कि कंपनियों को डर था कि सरकार एडवांस टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन नहीं लाई तो कंपनियां जी.एस.टी. पेमैंट के समय पुराने इनपुट क्रैडिट का फायदा फिलहाल नहीं ले पाएंगी। कंपनियों के मुताबिक यह सरकार की तरफ से प्रोसैस में की गई गलती है क्योंकि सिस्टम में एडजस्टमैंट का विकल्प नहीं है, जबकि जी.एस.टी. कानून में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनियां पुराने क्रैडिट को जुलाई और अगस्त की टैक्स पेमैंट के समय एडजस्ट कर सकते हैं।
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